नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके भाई प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी है. सीबीआई की 2013 की क्लोजर रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर दे दी है और क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है. सीबीआई के केस को बंद करने के खिलाफ कांग्रेसी नेता विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पहले ही 7 अगस्त, 2013 को मामले की जांच बंद कर चुकी है. इसलिए अब इस याचिका में कोई मेरिट नहीं बचा है.
बात दें 5 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मामला बंद करने से इनकार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ये तय करेगा कि मामले की सुनवाई को बंद किया जाए या नहीं. पिछली सुनवाई के दौरान यादव परिवार की ओर से कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई बंद करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि 2019 में सीबीआई हलफनामा दाखिल कर कह चुकी है कि केस की जांच वो बंद कर चुकी है. अब मामले में कुछ नहीं बचा है.