नई दिल्ली:
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana APY एपीवाई) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पेंशन योजना है जो भारतीय नागरिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है. इस योजना के तहत, योग्य भारतीय नागरिकों को नियमित पेंशन प्राप्त करने का अवसर मिलता है. अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक योजना है. सरकार ने इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना रखा है. इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी.
बता दें कि अटल पेंशन योजना को विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के उदेश्य से शुरू किया गया था. एपीवाई को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए PFRDA) द्वारा चलाया जाता है.
यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है तथा योगदान चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर अलग-अलग हैं. योजना का लाभ लेने वाले को उनके द्वारा दिए गए अंशदान के हिसाब से पेंशन दी जाती है. अभिदाता को 60 वर्ष की आयु पर 1000 रु. अथवा 2000 रु. अथवा 3000 रु. अथवा 4000 रु. अथवा 5000 रु. की न्यूनतम गारंटीशुदा मासिक पेंशन प्राप्त होगी.