नई दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका को सुनने के लिए 9 जनवरी को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को स्वीकृति नहीं दी और सुनवाई के लिए निर्णय करने का निर्णय लिया है।
मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट ने आज CJI के सामने यह कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया है। इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट जल्दी से सुनवाई नहीं करता है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई जारी रखेगा। इसमें उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता छुट्टियों के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं, जिससे न्याय सुनिश्चित रहे।
इस विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है और शाही मस्जिद ईदगाह के ASI सर्वे को मंजूरी दी है। ज्यों कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवादित परिसर की जाँच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया है।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ी 18 याचिकाओं को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजने का आदेश दिया है। इसमें यह भी दरबार की बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वयं सुनवाई का आदेश दिया है, जिसे यहाँ तक कहा गया है कि यह विवादित मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा।
इसमें जिज्ञासा हो रही है कि एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के परिणाम पर कैसे फैसला होगा, और क्या इससे मथुरा ईदगाह मस्जिद विवाद में नए मोड़ आएगें।