मुंबई:
देश की आर्थिक राजधानी के कुर्ला इलाके में सात लोगों को कुचलने वाली बेस्ट बस के चालक को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चलाने का कोई अनुभव नहीं था. पुलिस ने मंगलवार को यह दावा किया. पुलिस ने बताया कि इस मामले में बस चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है. उसे मंगलवार को अदालत के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे 21 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.
पुलिस ने बताया कि चालक ने कथित तौर पर बताया कि उसने इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए केवल दस दिन का प्रशिक्षण लिया था. कुर्ला के एसजी बर्वे मार्ग पर सोमवार रात को हुई दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई और 42 अन्य घायल हो गए, जबकि 22 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.
बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम ने मुंबई के कुर्ला इलाके में हुए बस हादसे की जांच के लिए मंगलवार को एक समिति गठित की. यहां तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भाजपा नेताओं ने मांग की है कि सरकार ‘वेट-लीज मॉडल’ की समीक्षा करे जिसके तहत बसों को चालक सहित निजी ठेकेदारों से किराये पर लिया जाता है.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी बस चालक संजय मोरे (54) को पहले हिरासत में लिया गया और बाद में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) तथा मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया.