हिंडनबर्ग मामले में अदाणी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट की मुहर से मिली क्लीन चिट

Adani Hindenburg Case Verdict Live Updates: CJI Chandrachud directs Centre

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग मामले में SEBI की जांच में कोई खामी नहीं है और इस मामले में SIT से जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि SEBI की जांच नियमों के तहत हुई है और इसमें कोई अवैधता नहीं है। अब तक SEBI ने 22 आरोपों की जांच की है और इसमें से 2 आरोपों की जांच बाकी है। इसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी दो मामलों की जांच तीन महीने के अंदर पूरी की जाएगी।”

“सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और कानून पर संदेह नहीं किया, हिंडनबर्ग मामले पर आए SC के फैसले पर पूर्व ASG सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विश्वसनीय है।”

“सुप्रीम कोर्ट ने OCCPR की रिपोर्ट के आधार पर SEBI की जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए वित्तीय क्षेत्र में नियामक तंत्र को मजबूत करने, सुधारने और सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने का सुझाव दिया।”

“सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत कमेटी के सुझावों पर अमल करेगी और निवेशकों की रक्षा के लिए कानून में सुधार करने की आवश्यकता है। अदालत ने भी सुनिश्चित करने को कहा कि निवेशक इस तरह के मामलों में शिकार नहीं हों।

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